ओला इलेक्ट्रिक विवाद: कर्मचारी की आत्महत्या पर सीईओ भाविश अग्रवाल और अधिकारी पर एफआईआर

Chandu
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बेंगलुरु/नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक के एक कर्मचारी के. अरविंद (38) की आत्महत्या के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल और वाहन विनियमन प्रमुख सुब्रत कुमार दास सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है।


पुलिस के अनुसार, अरविंद ने 28 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठों पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला अरविंद के भाई अश्विन कन्नन की शिकायत पर दर्ज किया गया।


यह घटना 28 सितंबर को हुई थी, जब अरविंद ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अस्पताल ले जाने के बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी। बाद में परिवार को मिला सुसाइड नोट इस पूरे मामले की जड़ बन गया।


शिकायत में कंपनी के एचआर विभाग द्वारा वित्तीय अनियमितताओं (करीब ₹17.46 लाख) के आरोपों की भी चर्चा है।


पुलिस ने बताया कि एफआईआर में नामित सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे लिखित जवाब मांगा गया है।


💬 ओला इलेक्ट्रिक का बयान

कंपनी ने बयान जारी कर कहा—


“हम अपने सहयोगी अरविंद के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से गहराई से दुखी हैं। अरविंद साढ़े तीन साल से अधिक समय से ओला इलेक्ट्रिक के साथ थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी उत्पीड़न या असंतोष की शिकायत दर्ज नहीं की थी। उनकी भूमिका में कंपनी के शीर्ष प्रबंधन, जिसमें प्रमोटर शामिल हैं, के साथ सीधा संपर्क नहीं था।”


ओला ने बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में एफआईआर को चुनौती दी गई है और अदालत ने कंपनी एवं उसके अधिकारियों को सुरक्षात्मक आदेश दिए हैं।


“हमने परिवार को तत्काल सहायता दी है और उनका पूरा बकाया भुगतान किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक जांच में पूर्ण सहयोग कर रही है और सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध है।”

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